केरल कोर्ट ने पिता को नाबालिग बेटी से रेप और प्रेग्नेंट करने के आरोप में सोमवार को तीन उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना 2021 कि है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद पीड़िता और उसकी मां की शिकायत पर FIR दर्ज की गई और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने जज ने आरोपी को IPC और POCSO एक्ट के साथ पीड़िता को डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए दोषी ठहाराय है। साथ ही निर्देश दिए कि आरोपी जीवनभर जेल में सजा काटेगा।

पेट दर्द होने पर हुआ खुलासा, 2021 का मामला
SPP ने कहा कि घटना 2021 की है, जब कोविड के कारण लॉकडाउन था और पीड़िता कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इस दौरान जब घर में कोई नहीं होता था तो आरोपी पिता नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था।
आरोपी एक मदरसे में शिक्षक था। नवंबर 2021 में पीड़िता को अचानक से पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल ले गए। लेकिन जब इस बारे में कुछ पता नहीं चला। जनवरी 2022 में दोबारा उसे पेट में दर्द होने पर अस्पताल ले गए। वहां पीड़ित ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की आपबीती सुनाई, इसके बाद जांच में सामने आया कि नाबालिग प्रेग्नेंट है।
कोरबा जिले के मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया था। सौतेले पिता ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया था। पड़ोसियों के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।